दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए

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दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए

1➡अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं
2➡दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं
3➡घर सपना है कभी न टूटे
4➡लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार की रक्षा जरूरी
5➡सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता
6➡सरकार की जिम्मेदारी,राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें
7➡बिना मुकदमे के मकान नहीं गिरा सकते
8➡शासन मनमाने तरीके से मकान नहीं गिरा सकता
9➡मनमाने तरीके से घर गिराया तो प्रशासन जिम्मेदार
10➡मनमानी तरीके से घर गिराने पर अधिकारियों की जवाबदेही
11➡संविधान में आरोपियों को भी अधिकार मिले हैं
12➡बिना मुकदमे के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता
13➡प्रशासन जज नहीं बन सकता
14➡अगर अवैध तरीके से घर तोड़ा तो मुआवजा मिले
15➡अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए
16➡बुलडोजर एक्शन पर मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं
17➡अपराध की सजा देना कोर्ट का काम
18➡आम आदमी का घर वर्षों की मेहनत का नतीजा
18➡सिर पर छत होना भी जीने का अधिकार
19➡अवैध निर्माण को जुर्माना लगाकर नियमित किया जा सकता है
20➡आरोपी के अपराध की सजा पूरे परिवार को नहीं
21➡एक की गलती,तो सबको मकान से वंचित नहीं कर सकते
22➡आरोपी होने पर घर नहीं गिरा सकते
23➡नोटिस में बताएं मकान कैसे अवैध है
24➡नोटिस की जानकारी डीएम को दिया जाए
25➡3 महीने में पोर्टल बनाकर सभी को नोटिस साझा करें
26➡नोटिस में बताया जाए कौन सा हिस्सा अवैध है
27➡अवैध निर्माण तोड़ने की वीडियोग्राफी हो
28➡डीएम एक महीने में नोडल अधिकारी नियुक्त करें
29➡सभी राज्यों के मुख्य सचिव को आदेश भेजा जाए
30➡स्थानीय नगर निगम के मुताबिक नोटिस हो
31➡बुलडोजर एक्शन पर नोटिस डाक से भेजा जाए
32➡गलत कार्रवाई पर अधिकारियों को भुगतान करना होगा
33➡नोटिस के 15 दिन के भीतर कोई कार्रवाई न हो.

अनीस सैफी TV92news

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