तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ केस: 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा, 6 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला
🔻 सब-हेडलाइन (Subheadline)
बाप-बेटे की हिरासत में मौत पर अदालत का सख्त रुख
हत्या, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप साबित
📍 मदुरै / तमिलनाडु | 06 अप्रैल 2026
तमिलनाडु के बहुचर्चित कस्टोडियल डेथ मामले में मदुरै की अदालत ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है।
करीब 6 साल पहले हुए इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और पुलिस अत्याचार पर व्यापक बहस छेड़ दी थी।
⚖️ क्या था पूरा मामला?
साल 2020 में सतनकुलम थाने में 59 वर्षीय पी. जयराज और उनके 31 वर्षीय बेटे जे. बेनिक्स को लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
परिजनों के अनुसार, दोनों को थाने में रातभर बेरहमी से पीटा गया। बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जहां गंभीर चोटों के चलते कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई।
इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश फैल गया और इसे पुलिस बर्बरता का गंभीर मामला माना गया।
🔍 जांच में क्या सामने आया?
मामले की जांच पहले राज्य एजेंसियों को सौंपी गई, लेकिन बाद में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली।
जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए—
थाने के अंदर मारपीट के सबूत
लाठियों और टेबल पर खून के निशान
सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की कोशिश
इन सबके आधार पर पुलिसकर्मियों पर हत्या, साजिश और सबूत मिटाने जैसे गंभीर आरोप तय किए गए।
⚖️ अदालत का फैसला
मदुरै की फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने मार्च 2026 में सभी 9 आरोपियों को दोषी ठहराया।
6 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि यह मौत प्राकृतिक नहीं, बल्कि लगातार हुई बर्बर पिटाई का परिणाम थी।
🗣️ देशभर में प्रतिक्रिया
इस फैसले के बाद देशभर में कस्टोडियल डेथ के मामलों पर फिर से बहस तेज हो गई है।
मानवाधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे “दुर्लभ लेकिन सख्त न्याय” बताया है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में दोषियों को सजा मिलना मुश्किल होता है।
🧾 निष्कर्ष
यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि पुलिस जवाबदेही और कानून के शासन को लेकर भी एक मजबूत संदेश देता है।
✍️ अनीस सैफी | TV92 न्यूज़
तमिलनाडु कस्टोडियल डेथ केस: 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा, 6 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला Tv92News


